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जीएसटी में बड़ा बदलाव, दो स्लैब 5 और 18 प्रतिशत को मिली मंजूरी, 22 सितंबर से होगा लागू

Sep 4, 2025

नई दिल्ली, नई दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे। अब जीएसटी स्लैब 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत को समाप्त कर दिया गया, जिनमें अधिकांश जरूरी चीजें शामिल हैं। विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगा, जो 40 प्रतिशत है। पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने जीएसटी में सुधार करने की बात कही थी। जीएसटी में सुधार के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने समर्थन दिया। समय की मांग को ध्यान में रखकर वित्त मंत्रियों ने सपोर्ट किया, इसके लिए उनका भी धन्यवाद। 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने स्लैब कम कर दिए हैं। अब सिर्फ दो स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी में ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर टैक्स की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है। श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है। किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्रमुखता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर पूरी तरह से कटौती की गई है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, वे हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान। जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है, वे हैं दूध, ब्रेड, छेना और पनीर। सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा। यानी रोटी हो या पराठा या जो भी हो, उन सभी पर जीएसटी शून्य होगा। जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। खाद्य पदार्थ नमकीन, बुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में हैं। 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी में एयर कंडीशनिंग मशीनें, टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिलें शामिल हैं। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि कृषि सामान जैसे ट्रैक्टर, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें, कटाई या थ्रेसिंग मशीनें, जिनमें पुआल या चारा बेलर, घास या घास मूवर, खाद बनाने की मशीन आदि शामिल हैं, सभी पर जीएसटी 12 से घटकर 5 प्रतिशत हो गए हैं। 12 निर्दिष्ट जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।